बाबरी मस्जिद मामला: आडवाणी, जोशी पर चलेगा आपराधिक साजिश का केस
1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई अन्य को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है.
![]() बाबरी मामला: आडवाणी, जोशी पर चलेगा केस (फाइल फोटो) |
बुधवार को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने इस मामले में सीबीआई के हक में फैसला सुनाते हुए आडवाणी, जोशी, उमा भारती और भाजपा के अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने से संबंधित मुकदमला चलाने का आदेश दिया.
हालांकि मामले में फिलहाल कल्याण सिंह को राहत मिली है. कोर्ट ने राज्यपाल के पद पर होने के कारण कल्याण सिंह के खिलाफ फिलहाल आरोप तय नहीं करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि राजस्थान के राज्यपाल होने के कारण उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त है और उनके कार्यालय छोड़ने के बाद ही उनके खिलाफ मामला चलाया जा सकता है.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में रायबरेली और लखनऊ में चल रहे दोनों मामलों की साझा सुनवाई लखनऊ में हो.
कोर्ट ने कहा कि लखनऊ में मामले की रोजाना सुनवाई हो और दो साल में सुनवाई पूरी हो.
साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि फैसला आने तक सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर रही लखनऊ की कोर्ट को चार सप्ताह में कार्यवाही शुरू करने और यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि नए सिरे से कोई सुनवाई नहीं होगी.
कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का शब्दश: पालन होना चाहिए और उसने उसके आदेशों का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में पक्षों को कोर्ट के पास आने का अधिकार दिया.
सीबीआई ने भाजपा नेताओं समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल को इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मई 2010 में नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोपों को खारिज करने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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