सीबीएसई की सख्ती : अब स्कूल बस में लेडी गार्ड जरूरी
सीबीएसई बोर्ड ने सम्बद्ध देशभर के स्कूलों से कहा है कि स्कूल बसों का चालक गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकता है.
सीबीएसई की सख्ती : अब स्कूल बस में लेडी गार्ड जरूरी |
स्कूल बस में लेडी गार्ड या अटेडेंड होना जरूरी है. इतना ही नहीं प्रत्यके स्कूल को स्कूल की परिवहन व्यवस्था के लिए एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर रखना अनिवार्य होगा.
इसके अलावा स्कूल बस में फस्र्ट एड बॉक्स व पेयजल होना जरूरी है. स्कूल प्रबंधन को प्रत्येक स्कूल बस में आपात स्थिति के लिए एक मोबाइल देना होगा. इस संबंध में बोर्ड ने बृहस्पतिवार को स्कूल ट्रांसपोर्ट को लेकर स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की है.
गाइडलाइंस में कहा कि स्कूल से लेकर घर तक सुरक्षित चढ़ने व उतरने की जिम्मेदारी भी स्कूल की होगी. स्कूल बस में आपात स्थिति के लिए स्कूल बसों में अलार्म लगाना होगा. यदि स्कूल बस में 12 साल से कम उम्र के बच्चे आते-जाते हैं तो बसों में सीटों की क्षमता के अनुसार डेढ़ गुना से अधिक बच्चे नहीं ले जाए जा सकते हैं.
स्कूल बस में चालक बच्चों या स्टाफ से बेहद कम ही बात कर सकते हैं. बस चालक शराब पीकर गाड़ी नहीं चला सकता है. समय-समय पर चालक की मेडिकल जांच होनी चाहिए. बस चालक किसी भी चार पहिया वाहन को ओवरटेक भी नहीं कर सकता. बस में अनुशासन रहे इसकी जिम्मेदारी भी स्कूल की होगी.
बच्चों से स्कूल बस में यात्रा को लेकर समय-समय पर फीडबैक भी लेना होगा. अभिभावकों को भी कहा जाएगा कि नियमों के उल्लंघन को लेकर वह स्कूल प्रशासन से शिकायत करेंगे.
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