एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में नवाज को राहत
एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार को सोमवार को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (फाइल फोटो) |
शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में शरीफ परिवार की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नेब) की अपील खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में शरीफ परिवार की सजा को निलंबित किए जाने के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इस मामले में नेब अदालत ने नवाज शरीफ को 11 वर्ष उनकी बेटी मरयम को आठ साल और दामाद सफदर को एक साल की सजा दी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने नौ सितम्बर को शरीफ और उनके परिवार की सजा को निलंबित कर दिया था।
नेब अदालत ने छह जुलाई को इस मामले में सजा सुनाई थी। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई में न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा, न्यायमूर्ति गुलजार अहमद,न्यायमूर्ति मुशीर आलम और न्यायमूर्ति मजहर आलम मियांखेल की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को बराबर करते हुए नेब की इस मामले में नवाज शरीफ की जमानत को खारिज करने की याचिका को निरस्त कर दिया।
| Tweet |