पीएम के तौर पर काम नहीं कर सकते राजपक्षे

Last Updated 04 Dec 2018 07:21:56 AM IST

श्रीलंका की एक अदालत ने सोमवार को महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने से रोक दिया।


महिंद्रा राजपक्षे (file photo)

यह कदम राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के लिए बड़ा झटका है जिन्होंने एक विवादास्पद निर्णय के तहत रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर राजपक्षे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।
अपीलीय अदालत ने राजपक्षे और उनकी कैबिनेट को पद की हैसियत से काम करने से रोक दिया। विवादित सरकार के खिलाफ 122 सांसदों द्वारा दायर याचिका के जवाब में आदेश पारित किया गया। अदालत ने सुनवाई की तारीख 12 और 13 दिसम्बर तय की है। सुनवाई में मौजूद एक वकील ने कहा, अंतरिम राहत के मुताबिक राजपक्षे और उनकी विवादित सरकार को प्रधानमंत्री, कैबिनेट और उपमंत्रियों के तौर पर काम करने से रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत का मत था कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री के पद पर काबिज व्यक्ति अगर ऐसा करने के अधिकारी नहीं हैं तो ‘अपूरणीय क्षति’ हो सकती है। राजपक्षे के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ विक्रमसिंघे की यूनाईटेड नेशनल पार्टी, जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) और तमिल नेशनल अलायंस ने पिछले महीने अपीली अदालत में याचिका दायर की थी। श्रीलंका में 26 अक्टूबर से राजनीतिक संकट चल रहा है जब राष्ट्रपति सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया था और उनकी जगह राजपक्षे को नियुक्त कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय जाएंगे राजपक्षे : श्रीलंका के कद्दावर नेता महिंद्रा राजपक्षे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे जिसने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने से रोक दिया है। अपीलीय अदालत ने विवादित सरकार के खिलाफ 122 सांसदों की याचिका पर सोमवार को राजपक्षे और उनकी कैबिनेट को अपने पदों पर काम करने से रोक दिया था। अदालत ने    मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 और 13 दिसम्बर तय की।

भाषा
कोलम्बो


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