PICS: भारत में जोरों पर सेक्स टॉयज कारोबार

PICS: गैरकानूनी होने के बावजूद भारत में जोरों पर सेक्स टॉयज कारोबार!

देश में सेक्स टॉयज की ब्रिकी आईपीसी के सेक्शन 292 (1) के तहत गैरकानूनी है. पहली बार कसूर साबित होने पर 2 साल की सजा, जबकि इसके बाद दोषी ठहराए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान है. बावजूद इसके दिल्ली में पालिका बाजार और मुंबई में क्राफोर्ड मार्केट इन सेक्स टॉयज की गैरकानूनी बिक्री के लिए बदनाम हैं और पुलिस यहां कार्रवाई भी करती रहती है.

 
 
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