Loan Fraud case : CBI के शिकंजे में बॉलीवुड निर्माता बंटी वालिया, जानें क्यों हुआ फिल्म निर्माता पर केस दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कर्ज धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud case) में बॉलीवुड निर्माता बंटी वालिया (Bollywood Producer Bunty Walia) और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है।
![]() बॉलीवुड निर्माता बंटी वालिया |
एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। IDBI Bank की ओर से आरोप लगाया गया है कि संजय दत्त स्टारर फिल्म 'लम्हा' (Lamha) के लिए कर्ज लिया गया था।
CBI को IDBI Bank से शिकायत मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बंटी वालिया और स्टेनी सल्दान्हा (Stannie Saldanha) को आरोपी बनाया गया है।
CBI ने कहा कि जी.एस. एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (GS Entertainment Pvt Ltd) (GSEPI), और इसके निदेशक और प्रमोटर द्वारा धन की हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
क्या है मामला
GSEPI द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म 'लम्हा' (Hindi film Lamha) के निर्माण के लिए फिल्म वित्तपोषण योजना के तहत जून 2008 में 2.35 मिलियन डॉलर (तब 1,000 लाख रुपये के बराबर) के विदेशी मुद्रा ऋण (FCL) और 495 लाख रुपये के रुपये के सावधि ऋण (RTL) की सहायता स्वीकृत की गई थी।
इस फिल्म में मुख्य कलाकार संजय दत्त (Sanjay Dutt), बिपाशा बसु (Bipasha Basu) और कुणाल कपूर (Kunal Kapoor) के साथ राहुल ढोलकिया (Rahul Dholakiya) स्टार कास्ट के रूप में है।
मूल शेड्यूल के अनुसार, फिल्म को मई 2009 में रिलीज किया जाना था। मार्च 2009 से प्रमोटरों और प्रदर्शकों के बीच विवाद के कारण फिल्म की रिलीज में देरी हुई।
नतीजतन, खाता 30 सितंबर, 2009 को एनपीए में बदल गया।
चूंकि GSEPI 'लम्हा' (Lamha) को रिलीज करने में विफल रही, इसलिए IDBI Bank (आईडीबीआई बैंक) ने पीवीआर पिक्च र्स प्रा. लिमिटेड (PVR), दुनिया भर में फिल्म की रिलीज के लिए एकमात्र वितरक के रूप में जीएसईपीएल, पीवीआर और आईडीबीआई बैंक के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौते के निष्पादन के अधीन है, साथ ही पीवीआर द्वारा आवश्यक रूप से पूरा करने के लिए 800 लाख रुपये की राशि का निवेश करने की प्रतिबद्धता भी है।
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