आर्यन के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के साक्ष्य नहीं

Last Updated 21 Nov 2021 05:13:10 AM IST

बंबई हाईकोर्ट ने मुंबई में क्रूज पोत में कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को जमानत देने वाले अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि प्रथमदृष्टया उसे आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ये दिखाते हों कि आरोपियों ने अपराध की साजिश रची थी।


आर्यन खान

न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान, उसके दोस्त अरबाज मच्रेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।

विस्तृत आदेश की प्रति शनिवार को मुहैया कराई गई। अदालत ने कहा, आर्यन खान के मोबाइल फोन से लिए गए व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उसने, मच्रेंट और धमेचा और मामले के अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो।

इसमें यह भी कहा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत एनसीबी ने आर्यन खान का जो स्वीकृति बयान दर्ज किया है, उस पर केवल जांच के मकसद से गौर किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल यह निष्कर्ष निकालने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है।

भाषा
मुंबई


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