MBBS डिग्री : NMC के नए नियम के अनुसार 9 साल में पूरी करनी होगी पढ़ाई

Last Updated 13 Jun 2023 08:50:14 AM IST

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission) द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार MBBS करने वाले छात्रों को प्रवेश की तिथि से नौ वर्ष के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना होगा, जबकि उन्हें प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल चार प्रयास मिलेंगे।


नए स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 या GMER-23 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने कहा है कि NEET-UG मेधा सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक सामान्य काउंसलिंग होगी।

एनएमसी द्वारा 2 जून को जारी अधिसूचना में कहा गया कि काउंसलिंग पूरी तरह से एनएमसी द्वारा प्रदान किए गए सीटों के पैमाने पर आधारित होगी, बशर्ते साझा काउंसलिंग में कई चक्र हो सकते हैं, जैसी आवश्यक हो।

स्नातक चिकित्सा शिक्षा बार्ड (UGMEB) सामान्य काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशा-निर्देश प्रकाशित करेगा और धारा 17 के तहत नामित प्राधिकारी प्रकाशित दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउंसलिंग का आयोजन करेगा।

भाषा
नई दिल्ली


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