Wheat Price: ट्रेडर्स को एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से देनी होगी गेहूं स्टॉक की जानकारी, आदेश जारी

Last Updated 29 Mar 2024 03:54:43 PM IST

बेईमानों द्वारा जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में गेहूं के सभी खुदरा और थोक व्यापारियों को 1 अप्रैल से आधिकारिक पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी।


निर्देश में कहा गया है कि अगले आदेश तक हर शुक्रवार को स्टॉक की स्थिति अपडेट करनी होगी।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि वह कीमतों को नियंत्रित करने और देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं और चावल की स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है।

यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों पर लागू है।

सभी संबंधित कानूनी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल पर स्टॉक का नियमित और सही ढंग से खुलासा किया जाए।

आदेश में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक सीमा 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इसके बाद, संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक का खुलासा करना होगा।

सभी श्रेणियों की संस्थाओं द्वारा चावल स्टॉक की घोषणा पहले से ही की जा रही है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह खुद को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं और चावल के स्टॉक का खुलासा करना शुरू कर सकती है।

आदेश में कहा गया है कि अब सभी संस्थाओं को अपने गेहूं और चावल के स्टॉक को पोर्टल पर नियमित रूप से घोषित करना होगा।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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