वाहनों के फास्टैग की करानी होगी KYC
एक ही फास्टैग पर कई वाहनों के इस्तेमाल करने का अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। हर हाल में एक वाहन- एक फास्टैग का नियम लागू किया जाएगा।
वाहनों के फास्टैग की करानी होगी KYC |
लिहाजा फास्टैग के लिए 31 जनवरी से पहले वाहन स्वामियों को केवाईसी करना अनिवार्य होगा। इस समय सीमा के भीतर केवाईसी नहीं कराने पर फास्टैग अमान्य होगा। फिर दोगुना टोल का भुगतान करना होगा।
इस आशय की जानकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दी। इस सिलसिले में एनएचएआई ने ‘एक वाहन एक फास्टैग’ पहल की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य एक फास्टैग से कई वाहनों के लिए इस्तेमाल करने के प्रति रोक लगेगी।
भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया लागू की गई है। इससे फास्टैग की ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) की प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी।
अगर 31 जनवरी तक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग बकाया धनराशि के साथ बैंकों की ओर से निष्क्रिय-ब्लैकलिस्ट हो जाएगी।
एनएचएआई के अनुसार फास्टैग उपयोगकर्ताओं को असुविधा से बचने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नवीनतम फास्टैग का केवाईसी पूरा हो चुका है।
फास्टैग उपयोगकर्ताओं को ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ का भी अनुपालन करना होगा। अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को छोड़ना होगा।
केवल नवीनतम फास्टैग खाता सक्रिय रहेगा क्योंकि पिछले टैग 31 जनवरी 2024 के बाद निष्क्रिय-ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे।
इस संबंध में सहायता के लिए टोल प्लाजा या अपने संबंधित जारीकर्ता बैकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर से जानकारी हासिल की जा सकती है। देशभर में आज फास्टैग की पहुंच करीब 98 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। अभी तक आठ करोड़ फास्टैग जारी किए गए हैं।
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