ICICI Loan Case: चंदा कोचर और पति दीपक को मिली जमानत, बॉम्बे HC ने कहा- कानून के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं

Last Updated 09 Jan 2023 11:44:23 AM IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई है।


दोनों को वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। वे पिछले 15 दिनों से हिरासत में थे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है। उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है।

अदालत ने कोचर दंपति को 1,00,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने गिरफ्तारी के बाद कोचर को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था और बाद में 29 दिसंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

इसके तुरंत बाद, कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया।

आईएएनएस
मुंबई


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