हाईकोर्ट ने यस बैंक के को-फाउंडर राणा कपूर को दी जमानत, 466 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में है आरोपी

Last Updated 25 Nov 2022 01:19:38 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को 466.51 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।


यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर (फाइल फोटो)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह मामला दर्ज किया था। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दी थी, जबकि कपूर को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। निचली अदालत में ईडी ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया कि अपराध की आय के सृजन में कपूर का हाथ था।

राणा ने तर्क दिया कि चूंकि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखनी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

राणा पर आरोप है कि 2017 से 2019 की अवधि के दौरान उसने जनता के धन की हेराफेरी की, इससे यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

आईएएनएस
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment