EMI में नहीं मिलेगी राहत

Last Updated 12 Jun 2021 09:49:23 AM IST

कोरोना की दूसरी लहर में आर्थिक संकट से जूझ रहे और ईएमआई में राहत की उम्मीद पाले लोगों को शुक्रवार को उस समय झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम योजना को आगे बढ़ाने तथा ब्याज माफी संबंधित याचिका खारिज कर दी।


सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत मामला है और न्यायालय सरकार की नीतियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। शीर्ष न्यायालय ने कहा, याचिकाकर्ताओं को अपनी मांग के लिए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास जाना चाहिए। याचिका में नए ऋण स्थगन, ऋण पुनर्गठन योजना के तहत समय दिए जाने और बैंकों की ओर से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की घोषणा पर अस्थाई रोक लगाने का अनुरोध किया गया था।

 

एसएनबी
नई दिल्ली


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