डीएल, आरसी, परमिट दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी

Last Updated 28 Dec 2020 02:13:32 AM IST

कोरोना के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमिट, फिटनेस एवं अन्य वाहन दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं करा पाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है।


डीएल, आरसी, परमिट दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। इस बाबत मंत्रालय ने परिपत्र जारी कर राज्य सरकारों को अवगत करा दिया है और लागू करने की सलाह दी है।

मंत्रालय ने कोरोना के फैलाव को रोकने के मद्देनजर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता जैसे डीएल, आरसी एवं परमिट आदि को 31मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी वैधता को बढ़ाने के लिए 30 मार्च, 9 जून और 24 अगस्त 2020 को सलाह जारी की थी।

इसके बाद फिटनेस, परमिट की वैधता (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज को 31 दिसंबर 2020 तक वैध हो गया था।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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