माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की छूट

Last Updated 03 Jul 2019 01:47:58 AM IST

ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या को मंगलवार को थोड़ी राहत देते हुए उन्हें भारत के हवाले किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दे दी।


शराब कारोबारी विजय माल्या (file photo)

माल्या को भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और भारतीय जांच एजेंसियों की अर्जी पर यहां की निचली अदालत ने उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है।
माल्या भारतीय बैंकों के साथ 9,000 करोड़ रुपए के बकाए में धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग करने के आरोप में वांछित है। ब्रिटेन के गृह मंत्री मंत्री साजिद जावेद ने उनको भारतीय अधिकारियों के हवाले किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

रायल कोर्ट आफ जस्टिस की दो सदस्यीय पीठ ने प्रत्यर्पण के खिलाफ माल्या की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद उक्त आदेश दिया। पीठ में न्यायाधीश जार्ज लेगात और न्यायाधीश एंड्रयू पापलवेल थे। उच्च न्यायालय की पीठ ने व्यवस्था दी कि 63 वर्षीय किंगफिशयर एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख को अपील की अनुमति है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि माल्या को प्रत्यर्पित किए जाने के बारे में वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट आदलत की जज एम्मा आबरुथनाट ने अपने फैसले में जो निष्कर्ष रखे हैं उनमें से कुछ के खिलाफ तर्क दिए जा सकते हैं। इससे पहले, माल्या ने कहा कि जब उन्होंने रायल्स कोर्ट आफ जस्टिस में प्रवेश किया तो वह खुश थे।

भाषा
लंदन


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