मेहुल चौकसी को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

Last Updated 02 Jul 2019 12:16:18 PM IST

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर बम्बई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।


फाइल फोटो

केन्द्र ने अरबों रूपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला में आरोपी भगोड़े मेहुल चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के लिये उसकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मंगलवार को शीर्ष अदालत में याचिका दायर की।       
     
मेहुल चोकसी ‘पंजाब नेशनल बैंक’ (पीएनबी) घोटाला के प्रमुख आरोपियों में से एक है और इस समय कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है।      

केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ से कहा कि उच्च न्यायालय के इस आदेश चोकसी को भारत लाने के सरकार के प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।    

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सरकार की याचिका पर विचार करेगी और उसे सूचीबद्ध करने के संबंध में आदेश देगी।      

उच्च न्यायालय ने चौकसी के पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के दाव पर गौर करते हुये उसके वकील को उसकी मेडिकल रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह एंटीगुआ से भारत की यात्रा करने के लिए स्वस्थ है या नहीं।     

भाषा
नई दिल्ली


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