चार्जशीट के मायने

Last Updated 16 Jan 2019 02:58:31 AM IST

दिल्ली की पुलिस हो या अन्य किसी दूसरे राज्य की पुलिस हो, स्लो मोशन में काम करने के इनके तरीकों में समानताएं देखी जा सकती हैं।


चार्जशीट के मायने

पुलिस के बारे में आम शिकायत रहती है कि वह घटनास्थल पर हमेशा देर से पहुंचती है, और कार्रवाई भी देर से ही करती है। ऐसी ही धारणा अदालत के प्रति भी है कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने में वर्षो लग जाते हैं। चौरासी के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों को तीस साल बाद न्याय मिल पाया।

यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने जब तीन साल पहले यानी फरवरी दो हजार सोलह में दर्ज हुए देशद्रोह के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत दस मुख्य आरोपितों के खिलाफ ट्रंकों में भर कर  लाए गए बारह सौ पन्नों का भारी भरकम आरोप पत्र दाखिल कि या तो शायद ही पुलिस की इस स्लो मोशन कार्रवाई पर किसी को आश्चर्य हुआ। हां, आरोप पत्र दाखिल करने की टाइमिंग पर जरूर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। छात्र नेताओं के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र को आगामी लोक सभा चुनावों के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हाल के वर्षो के दौरान विश्वविद्यालय परिसर राजनीति का अखाड़ा बन गया है। अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में यहां कुछ ऐसी गतिविधियां भी हो रही हैं, जिनका अध्ययन-अध्यापन से कोई रिश्ता नहीं है। मसलन, 9 फरवरी दो हजार सोलह को आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी को न्यायिक हत्या बताने वाले छात्रों के एक समूह ने साबरमती ढाबे के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ छात्रों ने भारत विरोधी नारे लगाए। पुलिस ने आरोप पत्र के साथ कुछ वीडियो भी नत्थी की हैं, जिन्हें वह देश विरोधी नारेबाजी का साक्ष्य मान रही है।

यह सच है कि विश्वविद्यालय परिसर में कुछ बाहरी तत्वों ने नारेबाजी की है, लेकिन कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए हैं, इसका कोई वीडियो पुलिस के पास नहीं है। पुलिस के पास केवल कुछ गवाह हैं, जो कन्हैया के नारे लगाने की पुष्टि कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में अफजल गुरु, मकबूल बट्ट और कसाब जैसे आतंकियों के पक्ष में किसी भी तरह के कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। छात्र नेता होने का यह अर्थ नहीं है कि आपको संविधान और कानून का उल्लंघन करने की छूट मिली है।



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