कोच चयन कर सकता है कपिल की अगुआई वाला पैनल

Last Updated 18 Jul 2019 06:43:53 AM IST

कपिल देव की अगुआई वाली तदर्थ समिति राष्ट्रीय टीम के अगले कोच का चयन करने की दौड़ में सबसे आगे है लेकिन पैनल के गठन पर अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय की अगली सुनवाई के बाद ही किया जाएगा।


कपिल देव (file photo)

कोच पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। भारतीय क्रिकेट का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने अदालत से क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) को बरकरार रखने पर निर्देश देने का आग्रह किया है।
इस समिति में सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण शामिल हैं। लेकिन अगर अदालत से सीएसी को लेकर कोई निर्देश नहीं मिलते हैं तो सीओए के पास राष्ट्रीय कोच के चयन का जिम्मा कपिल की अगुवाई वाली समिति के पास सौंपने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस फैसले से हालांकि उच्चतम न्यायालय से नियुक्त पैनल में मतभेद हो सकते हैं। एक बात स्पष्ट है कि अगली सुनवाई तक किसी पैनल का गठन नहीं किया जाएगा।
तदर्थ समिति में पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और शांता रंगास्वामी हैं और उन्होंने इससे पहले दिसम्बर में डब्ल्यूवी रमन को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया था। दिन में इससे पहले एक सदस्य ने पुष्टि की कि बीसीसीआई ने पुरुष टीम का मुख्य कोच चुनने के लिए भी तदर्थ समिति से संपर्क किया है। इससे पहले जब सीओए में दो सदस्य चेयरमैन विनोद राय और डायना एडुल्जी थे। इनमें से एडुल्जी ने महिला कोच चयन प्रक्रिया को असवैंधानिक करार दिया था।
उनका कहना था कि केवल क्रिकेट सलाहकार समिति ही कोच का चयन कर सकती है। सीओए अब तीन सदस्यीय पैनल है। फरवरी में लेफ्टिनेंट जनरल रवि थोड़गे को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन सीएसी के भविष्य को लंकर गंभीर आशंकाएं हैं, इसलिए सीओए तदर्थ समिति को यह काम सौंपा जा सकता है। तेंदुलकर को जहां हितों के टकराव के आरोपों से मुक्त कर दिया गया है वहीं बीसीसीआई संविधान के तहत गांगुली और लक्ष्मण को अपनी कई भूमिकाओं में से किसी एक का चयन करने के लिए कहा गया है। सीओए ने इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया है।

कपिल और रंगास्वामी भी हितों के टकराव के दायरे में आते हैं क्योंकि बीसीसीआई संविधान के अनुसार वे भी खिलाड़ियों के संघ के गठन के लिए जिम्मेदार हैं। बीसीसीआई ने मुख्य कोच सहित पुरुष टीम के सहयोगी स्टाफ के लिए आवेदन आमंत्रित किए। मुख्य कोच की उम्र 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भाषा
नई दिल्ली


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