यूपी में ‘लव जिहाद’ पर अब ताउम्र जेल
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 सहित आठ विधेयकों को पेश किया।
![]() यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ |
इसमें लव जिहाद पर अब आजीवन सजा का प्रावधान किया गया है। यूपी में यह विधेयक योगी वन में लाया गया था, लेकिन बीते दिनों प्रदेश के बरेली सहित कई जगहों पर धर्म परिवर्तन को लेकर मामले संज्ञान में आने के बाद सरकार ने विधेयक में कड़े प्रावधान किये हैं।
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री की ओर से इस विधेयक को सदन पटल पर रखा। इसमें अपराधों में सजाएं दोगुनी करने का प्रस्ताव किया गया है। यूपी में ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों पर योगी सरकार ने और कड़ी सजा करने का फैसला किया है।
इसमें अब आजीवन कारावास तक की सजा दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल किए गए जिसमें ताउम्र जेल का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध एवं उपयोग) विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 तथा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 को सदन में रखा गया।
इन विधेयकों को इसी सत्र में पारित कराया जाएगा।
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