सरकार का दावा, यूपी में जब्त हुई 26 लाख लीटर अवैध शराब
उत्तर प्रदेश में नकली और अवैध शराब पर सख्ती का अब बड़ा असर देखने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि आबकारी विभाग ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाकर नकेल कसी है। इसके फलस्वरूप विभाग ने 26.68 लाख लीटर अवैध शराब की बरामदगी के साथ ही 29,701 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है।
![]() उत्तर प्रदेश में नकली और अवैध शराब |
आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी. के अनुसार आबकारी विभाग नकली शराब के उत्पादन पर पूरी तरह से नकेल कस चुका है और पिछले वित्तीय वर्ष में अवैध शराब के सेवन से एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। यह जिला प्रशासन, पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों के टीम वर्क के कारण संभव हो सका है।
आबकारी, पुलिस और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से विशेष अवसरों और त्यौहारों के अवसर पर 7 विशेष प्रवर्तन अभियान चलाए गए। जीएसटी विभाग और परिवहन विभाग से भी इस अभियान में आवश्यकतानुसार सहयोग लिया गया।
विशेष प्रवर्तन अभियानों के अंतर्गत 2,10,465 छापे मारे गए और 27,491 मुकदमे दर्ज करते हुए 7.52 लाख लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 9,380 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमे रजिस्टर किए गए तथा अवैध मदिरा के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले 225 वाहन जब्त किए गए।
आबकारी आयुक्त के अनुसार वर्ष 2022-23 में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी के विरुद्ध 7,63,278 छापे मारे गए तथा 91,100 मुकदमे दर्ज करते हुए 26.68 लाख लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई।
अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 29,701 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ अन्य धाराओं में मुकदमे रजिस्टर किए गए तथा अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त होते वाले 692 वाहन जब्त किए गए।
अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के संबंध में जन सामान्य से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए आबकारी मुख्यालय, प्रयागराज में टोल फ्री नंबर '14405' और व्हाट्सऐप नंबर 9454466019 कार्यरत है, जो चौबीस घंटे क्रियाशील हैं। इस पर मिली सूचनाओं पर भी तत्काल और प्रभावी कार्यवाही की गई।
आबकारी आयुक्त के अनुसार अवैध शराब के निर्माण को रोकने के लिए ग्राम स्तर पर चौकीदारों, लेखपालों तथा लाइसेंसीज के साथ लगातार बैठकें आयोजित कर अवैध शराब की बिक्री के अड्डों की सूचना प्राप्त करते हुए कार्यवाही की गई।
आबकारी दुकानों के आकस्मिक निरीक्षण तथा ओवर रेटिंग की रोकथाम के लिए लगातार टेस्ट परचेजिंग कराई गई तथा किसी प्रकार की गंभीर अनियमितताओं के मामलों में लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई।
इसके अतिरिक्त शीरा अल्कोहल एवं मदिरा के परिवहन की पूरी निगरानी के लिए राज्य में केवल जीपीएस लगे वाहनों का ही प्रयोग किया जा रहा है। शराब की डिस्टलरीज, थोक परमीशन एवं फुटकर दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रावधान किया गया है।
डिस्टलरी में संभावित चोरी की रोकथाम के लिए शीरा एवं अल्कोहल को ले जाने वाले वाहनों में डिजी लॉक का उपयोग कर डिजिटल रूप से लॉक किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को मानक मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिस्टलरीज और फील्ड अधिकारियों को डिजिटल अल्कोहलोमीटर उपलब्ध कराए गए हैं।
| Tweet![]() |