व्यापारी से मारपीट मामले में अतीक अहमद के खिलाफ आरोप तय

Last Updated 07 Apr 2023 03:51:57 PM IST

सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को देवरिया जेल में एक व्यवसायी के अपहरण और मारपीट के एक मामले में गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर के खिलाफ आरोप तय किए हैं। तब अतीक देवरिया जेल में ही था। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।


गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतीक की कोर्ट में पेशी हुई। अतीक ने कथित तौर पर देवरिया जेल में लखनऊ के एक व्यवसायी मोहित जायसवाल के साथ मारपीट की थी, जहां दिसंबर 2018 में उसे अगवा करके रखा गया था।

व्यवसायी ने दावा किया था कि अतीक अहमद ने उसे 40 करोड़ रुपये की संपत्ति पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया।

अपनी पुलिस शिकायत में, मोहित जायसवाल ने आरोप लगाया कि अतीक अहमद, उनके बेटे उमर और लगभग 15 अन्य लोगों ने जबरन उनकी एसयूवी छीन ली, जिसमें उन्हें राज्य की राजधानी से देवरिया ले जाया गया था।

जायसवाल द्वारा लखनऊ के कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अतीक, उनके बेटे उमर और अन्य पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया।

आईएएनएस
लखनऊ


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