NGT ने लगाया नोएडा प्राधिकरण पर 100 करोड़ का जुर्माना

Last Updated 07 Aug 2022 10:07:11 AM IST

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बिना शोधित मलजल नालों में बहने से रोकने में विफल रहने को लेकर न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।


राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)

अशोधित मलजल यमुना नदी में प्रदूषण का कारक है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड पर भी 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।

एनजीटी ने उल्लेख किया कि नोएडा में 95 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में से 56 में मलजल सुविधा या आंशिक उपचार सुविधा है और बिना शोधित मलजल सीधे नाले में बहता है।

पीठ ने कहा, ‘इसे रोकने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी हैं, लेकिन वे अधिकरण द्वारा नियुक्त समितियों की जमीन पर तथ्यात्मक स्थिति का पता लगाने के बाद रिपोर्ट के आलोक में पिछले लगभग चार वर्षों में इस अधिकरण की ओर से जारी कई निर्देशों के बावजूद इस तरह के प्रदूषण रोकने में विफल रहे हैं।’
 

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment