गौतमबुद्धनगर में ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी दुकानें

Last Updated 21 May 2020 01:43:09 AM IST

लॉकडाउन-4 के लिए जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बाजारों को खोलने के लिए कई तरह के फार्मूले पर विचार किया जा रहा है।


गौतमबुद्धनगर, नोएडा

इसके तहत ऑड-ईवन या एक दिन 50 फीसद दुकानें खोलने की सहमति बनाई जा रही है। हालांकि बाजार संगठनों व दुकानदारों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन को लागू करना पड़ेगा।
बाजारों को खोलने को लेकर बुधवार को जिला प्रशासन, वाणिज्यकर व श्रम विभाग के अधिकारी तथा व्यापारी संगठनों के बीच बैठक हुई। बैठक में बाजारों को खोलने को लेकर कई तरह के फार्मूले पर विचार हुआ। प्रशासन ऑड-ईवन या 50 फीसद दुकानें एक दिन व 50 फीसद दुकानें दूसरे दिन खोलने पर बात की गई।

व्यापार मंडल ने अपना अलग ही सुझाव दिया। व्यापारी नेता नरेश कुच्छल ने कहा कि सोसायटियों व सेक्टरों में ज्यादा दुकानें नहीं हैं लिहाजा वहां सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। गांवों के बाजारों में दुकान खोलने का फार्मूला एक दिन सड़क के एक तरफ की दुकानों व दूसरे दिन सड़क के दूसरी ओर खोलने का रखा जाए। प्रशासन ने बताया कि सभी सुझावों पर विचार कर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बाजारों को खोलने के लिए दुकानदारों को सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश
-- शाम को दुकानें इस तरह से बंद की जाएंगी कि सभी दुकानदार अपने-अपने घर शाम 7 बजे से पहले पहुंच जाएं। कोई भी दुकान शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी।
-- आवश्यक वस्तुओं, दवा की दुकान आदि एवं आपातकालीन वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित इकाइयों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
-- रेस्तरां में केवल होम डिलीवरी की व्यवस्था होगी। दुकान में बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी। मिठाई की दुकान से सिर्फ मिठाई बेची जा सकेगी।
-- बारातघर खोलने की अनुमति होगी लेकिन शादी समारोह के लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। अनुमति एडीएम (भू/अ) नोडल अधिकारी होंगें जिन्हें ई-मेल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। आवश्यक शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाएगी। इसमें 20 से ज्यादा लोगों की शामिल होने की अनुमति नहीं होगी।
-- स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसाई अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन ये लोग फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करेंगे तथा सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करेंगे।
-- नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों के लिए सीएमओ द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
-- कार में चालक के अतिरिक्त दो लोगों को बैठने की अनुमित होगी। दोपहिया वाहन पर चालक ही बैठ सकता है। यदि पीछे महिला बैठी है तो उसे अनुमति दी जाएगी।
-- तिपहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति को ही चलने की अनुमति होगी, जिसमें समस्त यात्रियों को फेस माक्स, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।
-- शाम 7 से सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी। समस्त जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे को घर के अंदर ही रहना होगा।
-- सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेंटमेंट जोन के बाहर चलाने की अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल में भी उपरोक्त सावधानी बरती जाएगी।
-- दुकानों पर जो ग्राहक मास्क पहनकर नहीं आएंगे उन्हें सामान की बिक्री नहीं की जाएगी।
-- नोएडा से दिल्ली आवागमन पूर्व की भांति अभी प्रतिबंधित है।
-- प्रिंटिंग प्रेस व ड्राइक्लीन की दुकानें खुलेंगी।
-- राज्य के अंदर और बाहर के चिकित्सा व्यवसाई, नर्स, एवं पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी एवं एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आवागमन की अनुमति है।
-- पार्क सुबह 7 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक खुलेंगे। पार्क में टहलते समय फेस मास्क पहनना व सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नोएडा


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