अवैध कब्जे वाली जमीन दस दिन में हासिल करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, अवैध कब्जे से मुक्त कराई गयी जमीन सहित अवैध कब्जे करने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण दस दिन के भीतर हर हाल में हासिल कर लिया जाए.
![]() (फाइल फोटो) |
उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को बुधवार को निर्देश दिये कि अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों से राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया, राज्य के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 16 सितम्बर तक अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों से जनपद वार शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे, अवैध कब्जे से मुक्त कराई गयी जमीन सहित अवैध कब्जे करने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण सहित वांछित सूचना प्रत्येक दशा में प्राप्त कर ली जाये.
राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि प्रदेश के समस्त लेखपालों से आगामी 15 दिन में उनके क्षेत्रों में अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त कराई गयी ग्राम सभा की भूमि अथवा अवैध कब्जे न होने की वांछित सूचना सहित प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये.
उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि भू-माफियाओं से सम्बन्धित शिकायतें, चाहें वह किसी भी माध्यम से प्राप्त हों, उन्हें एन्टी भू-माफिया पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही से अवगत कराया जाये.
कुमार ने शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्यस्तरीय एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भू-माफियाओं के विरूद्ध दर्ज मुकदमों पर नियमानुसार तत्काल प्रभावी कार्वाई सुनिश्चित कराई जाये.
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