रेवाड़ी फैक्टरी विस्फोट मामले में FIR दर्ज, हरियाणा के CM सैनी ने मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश

Last Updated 18 Mar 2024 08:21:35 AM IST

पुलिस ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक कलपुर्जा विनिर्माण कंपनी के कारखाने में बॉयलर विस्फोट की घटना के संबंध में रविवार को प्राथमिकी दर्ज की। इस विस्फोट में 40 कर्मचारी घायल हो गए हैं।


रेवाड़ी फैक्टरी विस्फोट मामला

पुलिस ने बताया कि ठेकेदार और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसने बताया कि धारूहेड़ा थाने में रविवार को एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस ने बताया कि रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को ऑटो पार्ट्स विनिर्माण कंपनी के बॉयलर में विस्फोट होने से लगभग 40 श्रमिक झुलस गए।

घटना में गंभीर रूप से घायल 19 मजदूरों को पीजीआईएमएस, रोहतक रेफर किया गया है जबकि 10 घायलों का इलाज रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में किया जा रहा है। कुछ अन्य का रेवाड़ी और धारूहेड़ा के निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है।

एक व्यक्ति को शनिवार देर रात अस्पताल से छुट्टी दे गई।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया है।

सैनी ने रेवाड़ी के उपायुक्त को घायलों का उचित उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

प्राथमिकी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक मजदूर राज कुमार की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे शिवम नामक ठेकेदार के माध्यम से काम पर रखा गया था। उसने बताया कि बॉयलर के ‘डस्ट कलेक्टर’ में जब विस्फोट हुआ, उस समय फैक्टरी में करीब 60-70 कर्मचारी मौजूद थे।

राज कुमार ने अपने बयान में कहा, ‘‘पहले भी दो बार डस्ट कलेक्टर में विस्फोट हुआ था, हालांकि तब किसी को कोई चोट नहीं आई थी। उस समय की घटनाओं को फैक्टरी के ठेकेदार और अन्य संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था और कहा गया था कि इसकी उचित मरम्मत पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे भविष्य में कोई अप्रिय घटना हो सकती है।’’

उसने कहा, ‘‘लेकिन वे इस मामले को लेकर लापरवाह बने रहे और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर बॉयलर इकाई का ठीक से रखरखाव और सफाई की गई होती तो इस हादसे को टाला जा सकता था।’’

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर ठेकेदार और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य कर चोट पहुंचाना) और 34 (साझा इरादे के लिए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

घायल मजदूर मनोज कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि विस्फोट उस समय हुआ जब फैक्टरी के कई मजदूर ड्यूटी पर थे।

यहां जिला अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा कि घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। उन्होंने बताया कि बाद में उन मरीजो को रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया जो 50 प्रतिशत से अधिक झुलस गए थे।

भाषा
चंडीगढ़


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