असम सरकार अगले साल फरवरी में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए पेश करेगी विधेयक

Last Updated 16 Dec 2023 11:17:17 AM IST

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि फरवरी 2024 में असम विधानसभा के आगामी सत्र में बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित करने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा।


असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

उनके अनुसार, कई लोगों और संगठनों के साथ महीनों के परामर्श के बाद यह विधेयक तैयार किया गया है।

सरमा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में संवाददाताओं से कहा, "बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक असम विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जो 4 फरवरी से शुरू होगा।"

मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी कि इस उपाय में राज्य के भीतर लव जिहाद को समाप्त करने के उद्देश्य से कुछ प्रावधान शामिल होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि एकाधिक विवाह की प्रथा पर रोक लगाने वाले प्रस्तावित कानून पर टिप्पणी मांगने वाले एक सार्वजनिक नोटिस के जवाब में, राज्य प्रशासन को 149 सिफारिशें मिली हैं।

उन्होंने कहा कि इनमें से 146 सिफ़ारिशों ने जनता के व्यापक समर्थन को प्रदर्शित करते हुए इस उपाय का समर्थन किया। तीन संगठनों ने कहा है कि वे बिल के ख़िलाफ़ हैं।

21 अगस्त को, राज्य प्रशासन ने एक नोटिस प्रकाशित कर बहुविवाह पर प्रतिबंध के बारे में सार्वजनिक जानकारी मांगी।

अधिसूचना में असम के लोगों से 30 अगस्त तक मेल या ईमेल के जरिए अपनी राय भेजने को कहा गया है।

इसके अलावा, राज्य सरकार ने इस तरह के कानून को पारित करने के लिए असम राज्य विधानमंडल के विधायी अधिकार की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की।

विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, समिति ने सरमा को अपनी रिपोर्ट पेश की, इसमें पुष्टि की गई कि राज्य विधायिका के पास इस तरह के कानून को पारित करने का अधिकार है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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