7 छात्रों के खिलाफ UAPA के तहत केस सही : जम्मू-कश्मीर पुलिस

Last Updated 28 Nov 2023 04:20:06 PM IST

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को कहा कि भारत विरोधी नारेबाजी और अन्य छात्रों को डराने-धमकाने में शामिल स्थानीय विश्वविद्यालय के सात छात्रों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।


7 छात्रों के खिलाफ UAPA के तहत केस सही : जम्मू-कश्मीर पुलिस

शेर-ए-कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एसकेयूएएसटी) के सात छात्रों पर एक कठोर कानून के तहत मामला दर्ज किए जाने की खबरों का खंडन करते हुए, पुलिस के बयान में कहा गया है, "कानूनी तौर पर कई राय और टिप्पणियां की गई हैं। विश्व कप क्रिकेट मैच के बाद एक विश्वविद्यालय में भारत विरोधी नारेबाज़ी और अन्य लोगों को डराने-धमकाने की घटनाओं का संज्ञान लिया गया है।"

दो प्रासंगिक पहलुओं को पब्लिक डोमेन में लाया गया है। सबसे पहले, यह केवल पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के बारे में नहीं है। यह उस पूरे संदर्भ के बारे में है जिसमें नारेबाजी हुई। ये नारे, जैसा कि आमतौर पर कुछ चुनिंदा गुंडों के मामले में होता है, उन लोगों को डराने के लिए लगाए गए थे जो असहमत थे और उन लोगों की पहचान करने और उन्हें अपमानित करने के लिए भी प्रसारित किए गए जो दूरी बनाए रखना चाहते थे।

यह असामान्य को सामान्य बनाने के बारे में भी है कि हर कोई भारत से खुले तौर पर नफरत करता है। यह असामान्य और झूठी बात ज्यादातर अलगाववादी और आतंकवादी नेटवर्क के दम पर की जाती है।

"दूसरे शब्दों में, मकसद किसी विशेष खेल टीम की व्यक्तिगत पसंद को प्रसारित करना नहीं है। यह असहमति या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी नहीं है। यह उन लोगों को आतंकित करने के बारे में है जो भारत समर्थक भावनाओं या पाकिस्तान विरोधी भावनाओं का पोषण करते हैं। इसके बारे में लिखित शिकायतें थीं।"

"दूसरा पहलू है, सही कानून का प्रयोग। यूएपीए की धारा 13 अलगाववादी विचारधारा को भड़काने, उसकी वकालत करने और प्रोत्साहित करने के बारे में है। यह वास्तविक आतंकी कृत्यों की योजना बनाने, सहायता करने और उन्हें क्रियान्वित करने के बारे में नहीं है।"

पुलिस ने कहा, "यह उल्लेख करना जरूरी है कि एफआईआर प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की जाती है और शिकायत की सामग्री के अनुसार संबंधित धाराएं लागू की जाती हैं।"

आईएएनएस
श्रीनगर


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