आरोपी व पीड़िता की शादी के बाद Kerala HC ने की POCSO की कार्यवाही रद्द

Last Updated 28 Sep 2023 03:01:58 PM IST

केरल उच्च न्यायालय ने पीड़िता और आरोपी के आपस में शादी कर लेने कें बाद अब आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्‍सो) के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया।


केरल उच्च न्यायालय

अदालत के मुताबिक पीड़िता और आरोपी अब विवाहित हैं। "वे अब पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमा जारी रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।"


मामले में याचिकाकर्ता आरोपी, पर नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था, जब वह प्लस टू में पढ़ रही थी। ,उसने उसके स्कूल से अपनी कार में उठाकर गलत तरीके से छुआ। इसके अलावा, आरोप था कि नाबालिग के बालिग होने पर याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया था।

हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (आरोपी) और पीड़िता ने जून 2023 में शादी कर ली, और अब पति-पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे हैं। अदालत की राय है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें वह उसके खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर सकती है।

आईएएनएस
कोच्चि


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