Mehbooba Mufti को तीन साल बाद मिला पासपोर्ट
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को तीन साल बाद 10 वर्ष की वैधता वाला पासपोर्ट जारी किया गया है।
![]() जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो) |
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महबूबा को पासपोर्ट मिल गया है। उनके पासपोर्ट की वैधता 2019 में समाप्त हो गई थी और वह तभी से इसके नवीनीकरण की मांग कर रही थीं।
महबूबा (Mehbooba Mufti) को ऐसे समय में पासपोर्ट जारी किया गया है, जब दो दिन बाद जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट (Jammu-Kashmir Highcourt) में उनकी बेटी इल्तिजा की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने खुद को देश विशिष्ट पासपोर्ट देने के पासपोर्ट कार्यालय के फैसले को चुनौती दी है।
महबूबा को दिए पासपोर्ट की वैधता एक जून 2023 से 31 मई 2033 तक है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल मार्च में पासपोर्ट प्राधिकरण से पीडीपी प्रमुख को नया यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए तीन महीने के भीतर फैसला लेने को कहा था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने अपने आदेश में कहा था, यह देखते हुए कि मामला पासपोर्ट अधिकारी को वापस भेज दिया गया है और प्रारंभिक अस्वीकृति दो साल पहले हुई थी, संबंधित पासपोर्ट अधिकारी को शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में तीन महीने के भीतर निर्णय लेने दें।
अदालत का यह आदेश मुफ्ती की उस याचिका पर आया था, जिसमें उन्होंने नया पासपोर्ट जारी करने के संबंध में उनकी अपील पर अधिकारियों को जल्द निर्णय लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।
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