शिक्षक भर्ती घोटाला : कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई अधिकारी को बदलने का दिया आदेश

Last Updated 31 Jan 2023 06:40:40 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जांच दल (एसआईटी) से इंस्पेक्टर-रैंक के एक अधिकारी को तत्काल बदलने का आदेश दिया है।


कलकत्ता हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल-जज बेंच के आदेश के अनुसार जिस अधिकारी को प्रतिस्थापित (रिप्लेस) किया जाना है, वह सोमनाथ बिस्वास हैं। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि न तो बिस्वास जांच प्रक्रिया से जुड़े रहेंगे और न ही उन्हें जांच से जुड़ी किसी फाइल को दिया जाएगा।

उन्होंने एसआईटी का नेतृत्व करने वाले सीबीआई के उपमहानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को सोमनाथ बिस्वास के प्रतिस्थापन की व्यवस्था करने और गुरुवार तक अदालत को सूचित करने का आदेश दिया।

हालांकि, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने निर्देश के लिए कोई कारण नहीं बताया है। लेकिन यह पता चला है कि वह केंद्रीय एजेंसी द्वारा अदालत में पेश की गई प्रगति रिपोर्ट में उनके कुछ सवालों के जवाब सही नहीं होने से नाखुश थे।

यह पहली बार नहीं है कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की एसआईटी के सदस्यों को बदलने का आदेश दिया है। इससे पहले बीते वर्ष 16 नवंबर को भी उनकी बेंच ने एसआईटी के पुनर्गठन का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट रैंक के अधिकारी केसी ऋषिनामुल और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी इमरान आशिक को बदलने का आदेश दिया।

इसके बाद उन्होंने कहा था कि केसी और आशिक की जगह चार अधिकारियों डिप्टी सुपरिटेंडेंट अंगशुमन साहा, इंस्पेक्टर बिश्वनाथ चक्रवर्ती, इंस्पेक्टर प्रदीप त्रिपाठी और इंस्पेक्टर वसीम अकरम खान को नियुक्त किया जाएगा।

हालांकि, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने पिछले साल नवंबर के विपरीत एसआईटी के प्रमुख के निर्णय पर रिप्लेसमेंट को छोड़ दिया था जब उन्होंने खुद रिप्लेसमेंट का नाम दिया था।

आईएएनएस
कोलकाता


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