तेलंगाना के राज्यपाल बनाम सरकार की लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची

Last Updated 30 Jan 2023 04:07:54 PM IST

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के बीच लड़ाई हाईकोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने 2023-24 के लिए राज्य के बजट को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।


तेलंगाना के राज्यपाल बनाम सरकार की लड़ाई हाईकोर्ट तक पहुंची

राज्य विधानसभा का बजट सत्र 3 फरवरी से शुरू होने वाला है और राज्यपाल ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने राज्य सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने महाधिवक्ता से पूछा कि अदालत राज्यपाल को नोटिस कैसे दे सकती है। वह जानना चाहती है कि अदालत को सरकार और एक संवैधानिक संस्था के बीच विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है।

सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि जब संविधान का उल्लंघन होता है तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला दिया।

सरकार ने अदालत को सूचित किया कि राज्य सरकार ने 21 जनवरी को राज्यपाल को बजट का मसौदा भेजा था, लेकिन उन्होंने अभी तक इसे मंजूरी नहीं राज्यपाल को वित्त विधेयकों को मंजूरी देनी चाहिए।

बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण की व्यवस्था की गई थी, इसकी सूचना सरकार को राजभवन से मिली थी।

सरकार ने पिछले साल राज्यपाल के पारंपरिक अभिभाषण के बिना बजट पेश किया था, जिस पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। बीआरएस सरकार ने इस आधार पर अपने कदम का बचाव किया कि यह पिछले सत्र की निरंतरता थी।

विधानसभा और विधान परिषद का बजट सत्र 3 फरवरी से शुरू होने वाला है। केवल चार दिन शेष रहने और राज्यपाल से आने वाले बजट को मंजूरी नहीं मिलने के कारण, सरकार ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

बीआरएस नेता संकट की आशंका जता रहे हैं क्योंकि विधानसभा और परिषद द्वारा पारित सात विधेयक पिछले साल सितंबर से राजभवन में पड़े हुए हैं।

सरकार ने बजट को मंजूरी देने में राज्यपाल की देरी पर नाराजगी जताई है। इसपर तर्क दिया कि राज्यपाल का भाषण और बजट प्रस्तुति असंबंधित मामले थे। संविधान में ऐसा कोई खंड नहीं है जिसके लिए राज्यपाल को बजट सत्र को संबोधित करने की आवश्यकता हो।

बीआरएस सरकार संविधान के अनुच्छेद 202 का हवाला दे रही है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्यपाल को एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण सदन के सामने पेश करने की अनुमति देनी चाहिए।

बीआरएस सरकार के कोर्ट जाने के साथ ही राज्यपाल और सरकार के बीच तनातनी ने नया मोड़ ले लिया है।

गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर विवाद के बाद यह मामला सामने आया है। सरकार द्वारा राजभवन में मुख्य आधिकारिक समारोह आयोजित करने से राज्यपाल नाखुश थे।

एक नागरिक द्वारा दायर याचिका पर, उच्च न्यायालय ने सरकार को उत्सव के हिस्से के रूप में पुलिस परेड आयोजित करने का निर्देश दिया था। हालांकि सरकार ने पुलिस परेड के लिए अंतिम समय की व्यवस्था की थी, लेकिन मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगियों ने राजभवन में समारोह में भाग नहीं लिया।

राज्यपाल ने उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान नहीं करने के लिए सरकार को फटकार लगाई थी।

आईएएनएस
हैदराबाद


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