शिक्षक भर्ती घोटाला : बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समन को दी चुनौती

Last Updated 24 Nov 2022 12:30:41 PM IST

पश्चिम बंगाल सरकार ने करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन को गुरुवार को अदालत में पेश होने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती दी है।


राज्य सरकार ने बुधवार की रात कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को एक ईमेल भेजा, जिसमें गुरुवार सुबह न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की अदालत में जैन की उपस्थिति के निर्धारित समय से पहले खंडपीठ गठित करने और राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध किया।

बुधवार दोपहर को, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने उन मास्टरमाइंडों की पहचान करने के लिए नए सिरे से सीबीआई की जांच का आदेश दिया, जो राज्य द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के रूप में अवैध रूप से नियुक्त कर पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे।

उन्होंने सीबीआई से सात दिनों के भीतर इस संबंध में अपनी अदालत को एक रिपोर्ट सौंपने को कहा, जिसके बाद अदालत आगे की कार्रवाई तय करेगी।

आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने राज्य के शिक्षा सचिव मनीष जैन को गुरुवार सुबह तक उनके न्यायालय में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।

राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि प्रशासन जैन के अदालत में पेश होने के खिलाफ है और इसलिए उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को एक ईमेल याचिका भेजी है, ताकि खंडपीठ जैन की अदालत में उपस्थिति के निर्धारित समय से पहले मामले की सुनवाई कर सके।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने अवैध रूप से नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा करने में पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्रियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया।

आईएएनएस
कोलकाता


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