मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 13 अगस्त तक बढ़ायी न्यायिक हिरासत

Last Updated 09 Jul 2025 01:46:34 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी।


विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश पारित किया। राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।

राणा 26/11 हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा चार अप्रैल को भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस मामले में राणा के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। अदालत 13 अगस्त को इस पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी।

अदालत राणा के अपने परिवार से फ़ोन पर बात करने के अनुरोध वाली याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगी।

गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला करके उत्पात मचाया था। करीब 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे।
 

भाषा
नई दिल्ली


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