दिल्ली में राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर
दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतन भत्तों में संशोधन के लिए दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारियों को लागू करने की अनुमति दे दी है।
![]() दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना |
इससे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। यह जानकारी राजनिवास ने जारी बयान में दी है।
दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों, सेवानिवृत कर्मचारियों के वेतन भत्तों में संशोधन को लेकर ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने संशोधन की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।
अधिकारी ने बताया कि याचिका पर सुनवाई करते हुए सिफारिशों को स्वीकार करने के साथ ही सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बढ़े हुए वेतन एवं भत्तों के भुगतान के लिए 29 फरवरी 2024 की समय सीमा निर्धारित की है।
अधिकारी ने बताया कि यह रिपोर्ट 4 फरवरी को ही केंद्र सरकार को सौंपी गई थी। कानून विभाग के इस प्रस्ताव को उप-राज्यपाल ने मंजूरी दी है। अब यह निर्धारित नियमों के मुताबिक सहमति के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने वेतन भत्तों में शामिल सभी का निपटान कर दिया है।
दूूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए भत्तों/भत्तों के बकाया के भुगतान के लिए वित्तीय निहितार्थ, वर्तमान में न्यायिक अधिकारियों और दिल्ली सरकार के अन्य सभी अधिकारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की दर, केंद्र सरकार द्वारा भुगतान किए गए महंगाई भत्ते की दर के समान हैं।
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