G20 Summit के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लागू यातायात प्रतिबंधों पर गजट अधिसूचना जारी की
दिल्ली सरकार ने आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर लगाए गए यातायात प्रतिबंधों पर एक गजट अधिसूचना जारी की है।
![]() G20 Summit के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने लागू यातायात प्रतिबंधों पर गजट अधिसूचना जारी की |
सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के माल वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर-राज्यीय बस और स्थानीय सिटी बस, जैसे दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बस और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) की बस का सात और आठ सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर की मध्यरात्रि तक मथुरा रोड (आश्रम चौक से आगे), भैरों रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान सुरंग के अंदर परिचालन नहीं होगा।
गजट अधिसूचना के मुताबिक भारी माल वाहन (HGV), मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और हल्के माल वाहन (LGV) को सात सितंबर 2023 को रात नौ बजे से 10 सितंबर 2023 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
दूध, सब्जियां, फल, चिकित्सा आपूर्ति आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले मालवाहक वाहनों को हालांकि,वैध “नो-एंट्री अनुमति” के साथ दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।
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