Delhi Court ने मानहानि मामले में बजरंग पुनिया को भेजा समन

Last Updated 03 Aug 2023 10:04:04 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पहलवान बजरंग पुनिया को कुश्ती कोच नरेश दहिया द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर 6 सितंबर को तलब किया है।


पहलवान बजरंग पुनिया

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ महिला पहलवानों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान 10 मई को जंतर-मंतर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पुनिया ने अन्य पहलवानों/व्यक्तियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि उनका मानना ​​है कि मानहानि के सभी तत्व इस मामले में मौजूद हैं।

सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कहा, "शिकायत, सहायक दस्तावेजों और सम्मन पूर्व साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, मेरा प्रथम दृष्टया विचार है कि मानहानि शिकायत सही है।"

उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान उचित नहीं था।

मजिस्ट्रेट ने कहा, "इसे ध्यान में रखते हुए आरोपी बजरंग पुनिया को आईपीसी की धारा 499 के साथ धारा 500 (दोनों आपराधिक मानहानि से संबंधित) के साथ दंडनीय अपराध के लिए बुलाया जाए।"

आईएएनएस
नई दिल्ली


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