Cattle Smuggling Case : दिल्ली की कोर्ट ने आसनसोल जेल ट्रांसफर करने की अनुब्रत मंडल की अर्जी पर आदेश सुरक्षित रखा
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल (Anubrata Mondal) की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से पश्चिम बंगाल (West Bengal) के आसनसोल सुधार गृह (Asansol Correctional Home) में स्थानांतरित करने की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
![]() तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल |
मंडल पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के मवेशी तस्करी मामले (Cattle Smuggling Cases) में एक आरोपी है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है।
मंडल को विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) की खंडपीठ के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने कहा कि आदेश 4 मई को सुनाया जाएगा, जिस दिन मंडल की न्यायिक हिरासत समाप्त हो रही थी जिसे सोमवार को बढ़ा दिया गया था।
इसी अदालत ने 27 अप्रैल को मंडल की बेटी सुकन्या मंडल (Sukanya Mandal) को इसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी को तीन दिन की हिरासत में दिया था।
ED ने एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सुकन्या को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
विशेष सरकारी वकील नीतेश राणा (Nitesh Rana) ने सुकन्या की हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि उसे सबूतों के साथ और उसके पिता सहित सह-आरोपी के साथ पेश करने की जरूरत है।
ईडी ने कहा कि अपराध की कार्यवाही का पता लगाने, मनी ट्रेल और मोडस ऑपरेंडी स्थापित करने के लिए उसकी हिरासत की भी जरूरत थी।
सुकन्या को ईडी ने नवंबर 2022 में अपने दिल्ली कार्यालय में तलब किया था।
वह दो कंपनियों, नीर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और एएनएम एग्रोकेम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक हैं, सीबीआई की जांच से पता चला है।
कंपनियों के कार्यालय उसी पते पर हैं जहां भोलेबम राइस मिल, जो उनके स्वामित्व में है, बीरभूम जिले के बोलपुर में स्थित है।
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने 26 अप्रैल को सुकन्या के पिता की उस याचिका को एक जून के लिए स्थगित कर दिया था, जिसमें निचली अदालत द्वारा इसी मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
मंडल ने 24 जनवरी के एक आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें जमानत नहीं दी गई थी।
इससे पहले राणा ने कहा था कि अनुब्रत की जमानत याचिका में कोई दम नहीं है।
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