गणतंत्र दिवस 2023 : दिल्ली पुलिस का 15 फरवरी तक ड्रोन, पैराग्लाइडर पर प्रतिबंध

Last Updated 23 Jan 2023 07:12:42 PM IST

गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने सोमवार को सुरक्षा कारणों से राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर उप-पारंपरिक हवाई वाहनों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया।


दिल्ली में 15 फरवरी तक ड्रोन, पैराग्लाइडर पर प्रतिबंध

दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने आदेश जारी कर पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान जैसे हवाई वाहनों के उड़ने पर रोक लगा दी है।

आगे बताया गया कि, "यह बताया गया है कि कुछ आपराधिक या असामाजिक तत्व या भारत के शत्रु आतंकवादी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-ग्लाइडर जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।"

आयुक्त ने प्रतिबंध के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का आह्वान किया और चेतावनी दी कि इसका उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

यह प्रतिबंध 18 जनवरी से प्रभावी होगा, और 29 दिनों की अवधि के लिए यानी 15 फरवरी (दोनों दिन सम्मिलित) तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस नहीं लिया जाता।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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