दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर अदालत ने पुलिस से मांगा जवाब

Last Updated 22 Apr 2022 03:13:32 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उमर खालिद द्वारा दिया गया भाषण अप्रिय और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं था। यह भाषण फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश के लिए उसके खिलाफ एक मामले का आधार बनता है।


अदालत ने इस मामले में जमानत के अनुरोध वाली खालिद की अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि भाषण में कुछ बयान ‘‘आपराधिक प्रवृति’’ के थे और यह धारणा देते हैं कि केवल एक संस्था ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को कड़े यूएपीए के तहत मामले में दायर जमानत अर्जी पर अपना संक्षिप्त जवाब दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया और मामले को 27 अप्रैल को अगली सुनवायी के लिए सूचीबद्ध किया। दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए थे।

फरवरी 2020 में अमरावती में खालिद द्वारा दिए गए भाषण का एक हिस्सा उनके वकील ने पीठ के समक्ष पढ़ा।

खालिद की इस टिप्पणी का जिक्र करते हुए कि ‘‘जब आपके पूर्वज दलाली कर रहे थे’’ अदालत ने कहा, ‘‘यह अप्रिय है। इन अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि वे लोगों को उकसाते हैं?’’

अदालत ने कहा, ‘‘अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप क्या कह रहे हैं।’’

अदालत ने कहा, ‘‘यह आपत्तिजनक है। आपने इसे कम से कम पांच बार कहा ... क्या आपको नहीं लगता कि यह समूहों के बीच धार्मिक उत्तेजना को बढ़ावा देता है? क्या गांधी जी ने कभी इस का इस्तेमाल किया था? क्या भगत सिंह ने इस को अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था? क्या गांधी जी ने हमें यही सिखाया कि हम लोगों और उनके ‘पूर्वज’ के खिलाफ ऐसी अभद्र का इस्तेमाल कर सकते हैं?’’
 

भाषा
नई दिल्ली


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