अदालत ने कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढाई

Last Updated 20 Apr 2021 03:26:35 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढते मामलों के कारण लागू प्रतिबंधों के मद्देनजर अपने और जिला अदालतों के उन अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक के लिए बढा दी, जिनकी अवधि 19 अप्रैल या उसके बाद समाप्त होने वाली थी।


अदालत ने कोविड-19 प्रतिबंधों के मद्देनजर सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढाई

न्यायमूर्ति विपिन सांघी, न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पूर्ण पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने स्वयं और जिला अदालतों को केवल अत्यावश्यक मामलों की ही सुनवाई करने को कहा है और दिल्ली में 19 अप्रैल की रात को लागू कर्फ्यू के कारण वकील एवं वादी उन अदालतों में पेश नहीं हो पाएंगे, जिनमें अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं।

आदेश में कहा गया है कि परिणामस्वरूप, 19 अप्रैल, 2021 से अंतरिम आदेशों की अवधि समाप्त होने लगेगी, ऐसे में ऐसे सभी आदेशों की अवधि 16 जुलाई तक बढाई जाती है।

अदालत ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। उसने पिछले साल मार्च में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान भी इसी प्रकार इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया था।

पीठ ने मंगलवार को अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि उच्चतम न्यायालय इस मामले में कोई विपरीत आदेश नहीं देता है तो अंतरिम आदेश 16 जुलाई या इस संबंध में लागू आगामी आदेश तक लागू रहेंगे।

उसने यह भी कहा कि यदि अंतरिम आदेश की अवधि आगे बढाने से किसी पक्षकार को मुश्किलें पेश आती हैं, तो ‘‘वे उचित राहत पा सकते हैं’’।

भाषा
नयी दिल्ली


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