पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति नियमों में होगा बदलाव

Last Updated 16 Oct 2019 04:38:27 AM IST

दिल्ली सरकार के स्कूलों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजीटी) शिक्षकों की नियुक्ति व प्रमोशन के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है।


पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति नियमों में होगा बदलाव

अब स्कूलों में 50 फीसद पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती के जरिए होगी। जबकि बाकी 50 फीसद पदों पर प्रमोशन द्वारा नियुक्ति होगी। इससे पूर्व स्कूलों में 25 फीसद पदों पर सीधे भर्ती की जाती थी, जबकि बाकी 75 फीसद सीटों पर प्रमोशन किए जाते थे। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने भागीदारों से राय मांगी है।

इस मामले में निदेशालय द्वारा जारी स्कूलों में 19 विषयों में पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति व प्रमोशन होते हैं। इन विषयों में हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, ईकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साईक्लॉजी शामिल हैं।

निदेशालय ने इस संबंध में भागीदारों से 30 दिनों में राय देने को कहा है। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीपी सिंह व सचिव एसपी गौतम ने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले से ही नियम है, उसे ही लागू किया जाना चाहिए।

कारण यह है कि टीजीटी शिक्षकों को पंद्रह साल बाद पीजीटी मौका मिलता है, अब उन्हें पीजीटी बनने में तीस साल लग जाएंगे। इससे शिक्षकों को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही प्रमोशन के तीन लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाएंगे।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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