प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने पर करें कार्रवाई

Last Updated 15 Oct 2019 02:31:51 AM IST

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सोमवार को केंद्र तथा अन्य एजेंसियों को निर्देश दिए कि वे पानी की छोटी बोतलें, थैलियों और कपों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर तीन महीनों के भीतर कार्रवाई करें।


प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने पर करें कार्रवाई

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सामान अच्छी खासी मात्रा में प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित एजेंसियों को कानून के अनुसार तीन महीने के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए। समिति द्वारा हाल में सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार में इस्तेमाल होने वाले पैकेटों/बोतलों की हल्की, पोर्टेबल और सस्ती प्रकृति उन्हें युवा तथा सक्रिय आबादी के साथ-साथ कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए आकषर्क बनाए रखे हुए है।

समिति ने कहा कि छोटे-छोटे पैकेटों/एक बार में इस्तेमाल होने वाले पैकेट ने बेहतर गुणवत्ता और प्रीमियम उत्पादों को समाज के सभी वगरें तक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया। लेकिन साथ ही इसने प्लास्टिक का बड़ी तादाद में कचरा भी पैदा किया।
उसने कहा कि अत: विधि मापविद्या विभाग के साथ विचार-विमर्श में निष्कर्ष निकाला गया कि पानी की छोटी बोतलों, पैकेटों, कपों जैसे छोटे आकार वाले पैकेटों को बंद किया जाना चाहिए जो अच्छी खासी मात्रा में प्लास्टिक का कचरा पैदा करते हैं। विशेषज्ञ समिति ने कहा कि खाद्य और पेय पदार्थ, दवाइयां तथा कॉस्मेटिक्स तथा कपड़े प्रमुख सामान हैं जिनमें प्लास्टिक की पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है, सभी नगर निगमों को खुद से या प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों में उल्लखित एजेंसियों या उत्पादकों के जरिए प्लास्टिक के कचरे को अलग करने, उन्हें इकट्ठा तथा निस्तारण करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

भाषा
नई दिल्ली


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