लाभ का पद: आप के 20 विधायक अयोग्य घोषित, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में इन्हे अयोग्य घोषित करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की थी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (फाइल फोटो) |
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोग की सिफारिश को आज मंजूर कर लिया. आप विधायकों को अयोग्य घोषित करने को लेकर सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी.
विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया कि निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गई राय के आलोक में दिल्ली विधानसभा के 20 सदस्यों को अयोग्य करार दिया गया है.
आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था और इस पद को याचिकाकर्ता ने लाभ का पद बताया था.
आप को झटका देते हुये चुनाव आयोग ने शुक्रवार (19 जनवरी) को राष्ट्रपति से 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध किया था.
अधिसूचना में कहा गया, ‘‘..निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्त की गयी राय के आलोक में, मैं, रामनाथ कोंविंद, भारत का राष्ट्रपति, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुये..दिल्ली विधानसभा के उक्त 20 सदस्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराये जाते हैं.’’
आप के सभी 20 विधायकों ने चुनाव आयोग की सिफारिश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था.
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