महिला का शरीर उसका अपना, उसकी मर्जी के बिना किसी को उसे छूने का हक नहीं: कोर्ट

Last Updated 21 Jan 2018 12:45:10 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि महिला की सहमति के बिना कोई उसे छू नहीं सकता. साथ ही अदालत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ‘ऐय्याश और यौन-विकृति’ वाले पुरुषों द्वारा उनको परेशान करने का सिलसिला अब भी जारी है.


(फाइल फोटो)

अदालत ने नौ साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में छवि राम नामक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे पांच साल कैद की सजा सुनाते हुये यह टिप्पणी की.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने उत्तर प्रदेश के निवासी छवि राम को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. उसने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के एक भीड़ भरे बाजार में नाबालिग को अनुचित तरीके से छुआ था. यह घटना 25 सितंबर 2014 की है.

अदालत ने कहा कि महिला का शरीर उसका अपना होता है और उस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है. दूसरों को बिना उसकी इजाजत के इसे छूने की मनाही है भले ही यह किसी भी उद्देश्य के लिये क्यों न हो.

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि महिला की निजता के अधिकार को पुरुष नहीं मानते और वे अपनी हवस को शांत करने के लिये बेबस लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने से पहले सोचते भी नहीं हैं.

अदालत ने कहा कि राम एक ‘यौन विकृत’ शख्स है जो किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है. अदालत ने उस पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से पांच हजार रूपये पीड़िता को दिये जायेंगे.

अदालत ने इसके अलावा दिल्ली प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को भी बच्ची को 50,000 रूपये देने को कहा है.
 

 

भाषा


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