आप से मांगा 30.67 करोड़ का आयकर
आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी (आप) पर चंदे से हुई आय छुपाने, चंदे संबंधी गलत जानकारी देने व अनुसंधान प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के आरोप में 30.67 करोड़ रुपए का जुर्माना आयकर के रूप में ठोंक दिया है.
आप से मांगा 30.67 करोड़ का आयकर |
इस आदेश में आयकर विभाग ने आप पर 550 दिनों की अवधि तक कोई जवाब नहीं देने व जानकारी छुपाने के आरोप में धारा 271 (1)(सी) के तहत पेनाल्टी प्रक्रिया चलाने का नोटिस जारी कर दिया है.
आयकर विभाग ने कहा है कि आप ने दो करोड़ का चंदा हवाला के जरिए वर्ष 2014-15 में प्राप्त किया जिसे वोलंटरी डोनेशन कहा गया. आयकर विभाग ने हवाला चंदे के मामले को इसी आदेश में शामिल किया है. अपुष्ट व गलत जानकारी देने के कारण आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी को आयकर नियम के अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाली आय में छूट देने से मना कर दिया है.
इस नोटिस में आयकर विभाग ने कहा कि आप पार्टी ने इस अनुसंधान को प्रभावित करने की कोशिश की है. पार्टी को 34 अवसर दिए गए लेकिन पार्टी पदाधिकारी ने जवाब नहीं दिया. वर्ष 2014-15 में आप की आय 68.44 करोड़ रुपए है जिस आधार पर विभाग ने 30.67 करोड़ रुपए टैक्स जमा करने को कहा है. वर्ष 2014-15 का टैक्स रिटर्न दाखिल करते हुए आप पार्टी ने 13.16 करोड़ रुपए की आय को दर्शाया ही नहीं है. साथ ही 13.16 करोड़ का चंदा देने वाले का नाम पता व अन्य पूरी जानकारी भी नहीं दर्शायी है. इसके अलावा 20 हजार से ज्यादा चंदा देने वाले 461 चंदा दाताओं का भी नाम व पता नहीं बताया जिन्होंने कुल 6.26 करोड़ का चंदा पार्टी फंड में दिया.
आयकर विभाग की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि आप पार्टी ने वेबसाइट पर 36.95 करोड़ रुपए की जानकारी नहीं दी. चुनाव आयोग को भेजे रिपोर्ट में आप पार्टी ने 29.13 करोड़ रुपए के चंदे की कोई जानकारी नहीं प्रस्तुत की जबकि यह राशि उन लोगों द्वारा दी गई थी जिन्होंने बीस हजार रुपए से ज्यादा चंदा पार्टी को दिया था.
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