चुनाव आयोग को गलत सूचना देने पर आप विधायक को अदालत का समन

Last Updated 27 Apr 2017 04:25:14 PM IST

आम आदमी पार्टी (आप) विधायक सोम दत्त को 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग को कथित तौर पर गलत जानकारी देने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने नयी दिल्ली में आरोपी के तौर पर समन भेजा.


आम आदमी पार्टी विधायक सोम दत्त (फाइल फोटो)

मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट अभिलाष मल्होत्रा ने कहा कि पहली नजर में यह साफ है कि सदर बाजार क्षेत्र से विधायक के अभिभावक उन पर आश्रित हैं लेकिन उन्होंने यह जानकारी छुपाई और रिटर्निंग अफसर के समक्ष दी गयी जानकारी में उनकी संपत्ति का विवरण देने में भी नाकाम रहे.

अदालत ने दत्त को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कथित तौर पर गलत जानकारी देने, शपथ में गलत बयान देने और लोक सेवक के तौर पर शपथ में गलत जानकारी देने के कथित अपराध में समन भेजा है.



इसके अलावा उन पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत गलत हलफनामा देने का भी आरोप है.

अदालत ने उन्हें 13 अक्टूबर को उसके समक्ष पेश होने को कहा है.

भाषा


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment