मध्य प्रदेश में मतदाताओं को Voter ID के अलावा 12 विकल्प

Last Updated 16 Nov 2023 05:50:18 PM IST

मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदान के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं और उन तक मतदाता पर्ची नहीं पहुंची है, वो वोटर आईडी के अलावा 12 विकल्पों के जरिए भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं।


मध्य प्रदेश में मतदाताओं को Voter ID के अलावा 12 विकल्प

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विधानसभा निर्वाचन 2023 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केंद्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिए फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों या विधायकों या एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर 17 नवंबर को मतदान कर सकता है।

अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।

आईएएनएस
भोपाल


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