Patna HC ने राहुल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई
पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने ‘मोदी उपनाम’ (Modi Surname) के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ यहां की एक अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी।
![]() पटना हाई कोर्ट ने राहुल के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई |
न्यायमूर्ति संदीप कुमार (Justice sandeep Kumar) ने गांधी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया है कि चूंकि उन्हें पहले ही गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी तरह के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए उनपर उसी अपराध के लिए फिर से मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) के वकील एस डी संजय (SD Sanjay) ने बताया, ‘उच्च न्यायालय ने 15 मई तक मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी है। उसी तारीख पर हम याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे।’
साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक (Karnataka) में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी के भाषण देने के कुछ दिनों बाद सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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