कोविड-19 : बिहार में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण बंदी
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने पूरे राज्य में फिर से सभी सरकारी कार्यालयों (कुछ आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर), दुकानें, धार्मिक स्थल बंद रखने के आदेश दिए हैं।
बिहार में 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण बंदी |
बिहार में यह पूर्ण बंदी पूरे प्रदेश 16 से लेकर 31 जुलाई तक लागू रहेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ने के कारण प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पटना सहित कई जिलों में पहले से ही यह प्रतिबंध लागू है। इस दौरान मालवाहक वाहन चलते रहेंगे।
आदेश के मुताबिक, संबंधित जिलाधिकारी के आदेश के बाद राशन की दुकान, फल, सब्जी, दूध, डेयरी, मीट, मछली, एनिमल फूडर की सेवाएं चालू रहेंगी।
जिलाधिकारी के आदेश के बाद इन सेवाओं के लिए दुकानें सुबह और शाम में खोली जा सकती हैं। बैंक, इंश्योरेंस कार्यालय, एटीमएम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रतिबंध से मुक्त रख गया है।
उल्लेखनीय है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्घि हो रही है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18 हजार को पार कर गई है।
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