तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 50 हजार जुर्माने के साथ खाली करना होगा बंगला

Last Updated 08 Feb 2019 12:42:54 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास खाली करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।


तेजस्वी को जुर्माने के साथ खाली करना होगा बंगला (फाइल फोटो)

...और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने का आदेश दिया।       

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता एवं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।       

बिहार विधानसभा में विपक्ष के मौजूदा नेता यादव ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।      

अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के रहने के लिए बना सरकारी आवास खाली करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था।    

भाषा
नई दिल्ली


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